इसके अलावा यहां पर किसी प्रकार की मत याचना नहीं की जा सकती।
2.
कोई राजनैतिक दल अथवा कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या शासकीय या अर्द्धशासकीय सम्पत्ति स्थल, भवन भूमि परिसर, संरचना, आदि का उपयोग मत याचना करने के उद्देश्य से नही करेगा एवं कोई पोस्टर, बैनर, दीवार पर लेखन, दीवार पर निर्वाचन प्रतीक, दल के प्रतीक झण्डे आदि नही लगायेगा तथा किसी भी प्रकार का लेखन आदि नही करेगा।